RAJASTHAN HIGH COURT DICTATION #06 (80 Wpm) | REPUBLIC STENO
Hindi Translation
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[ -- कोर्ट स्किल टेस्ट के लिए अभ्यसास -- ]
महोदय, जब कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उपनिरीक्षक की पंक्ति से निम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी विधि विरूद्ध जमाव को, या पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी ऐसे जमाव को, जिससे लोक शान्ति विक्षुब्ध होने की संभावना है, तितर-बितर होने का समादेश दे सकता है और तब ऐसे जमाव के सदस्यों का यह कत्र्तव्य होगा कि वे तदनुसार तितर-बितर हो जाएं। यदि ऐसा समादेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर-बितर नहीं होता है या यदि ऐसे समादिष्ट हुए बिना वह इस प्रकार से आचरण करता है जिससे उसका तितर-बितर न होने का निश्चय दर्शित होता है, तो उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल द्वारा तितर-बितर करने की कार्यवाही कर सकता है और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है और उस नाते कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे जमाव को तितर-बितर करने के प्रयोजन के लिए, और यदि आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को, जो उसमें सम्मिलित हैं, इसलिए गिरफ्तार करने और परिरूद्ध करने के लिए कि ऐसा जमाव तितर-बितर किया जा सके या विधि के अनुसार उन्हें दण्ड दिया जार सके, सहायता की अपेक्षा कर सकता है।
[ -- कोर्ट स्किल टेस्ट के लिए अभ्यसास -- ]
महोदय, जब कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उपनिरीक्षक की पंक्ति से निम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी विधि विरूद्ध जमाव को, या पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी ऐसे जमाव को, जिससे लोक शान्ति विक्षुब्ध होने की संभावना है, तितर-बितर होने का समादेश दे सकता है और तब ऐसे जमाव के सदस्यों का यह कत्र्तव्य होगा कि वे तदनुसार तितर-बितर हो जाएं। यदि ऐसा समादेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर-बितर नहीं होता है या यदि ऐसे समादिष्ट हुए बिना वह इस प्रकार से आचरण करता है जिससे उसका तितर-बितर न होने का निश्चय दर्शित होता है, तो उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल द्वारा तितर-बितर करने की कार्यवाही कर सकता है और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है और उस नाते कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे जमाव को तितर-बितर करने के प्रयोजन के लिए, और यदि आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को, जो उसमें सम्मिलित हैं, इसलिए गिरफ्तार करने और परिरूद्ध करने के लिए कि ऐसा जमाव तितर-बितर किया जा सके या विधि के अनुसार उन्हें दण्ड दिया जार सके, सहायता की अपेक्षा कर सकता है।
जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड का मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य लेने पर, जैसा वह ठीक समझे कि किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जलसरणी से, जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधि विरूद्ध बाधा या न्यूसेन्स हटाया जाना चाहिए अथवा किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकर है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रसिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए या ऐसा माल या वस्तु हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिए। किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्यसन, जिससे सम्भावय है कि अग्निकाण्ड या विस्फोट हो जाए, रोक दिया या बंद कर दिया जाना चाहिए अथवा कोई भवन, तम्बू संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि सम्भावय है कि वह गिर जाए और पड़ोस में रहने या कारोबार करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो, तो परिणामतः ऐसे भवन, तम्बू संरचना को हटाना, या उसकी मरम्मत करना या उसमें आलम्ब लगाना, या ऐसे वृक्ष को हटाना या उसमें आलम्ब लगाना आवश्यक है। ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पाश्र्व स्थल किसी तालाब, कुएं या खण्ड को इस प्रकार से बाड़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके।
2 Comments
Thanks Sir It's Very helpful for me.. please keep uploading..
ReplyDeleteAgain Thankyou.
Thankyou Rohit..
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