Rajasthan HighCourt Dicatation #08 (80 Wpm) REPUBLIC STENO

Rajasthan HighCourt Dicatation #08 (80 Wpm) REPUBLIC STENO




Hindi Translation
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 [ --  Rajasthan High Court Dictation  -- ]



      महोदय, जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है, जिससे परिशांति भंग होना सम्भाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों, और विवाद की विषयवस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने-अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। धारा के प्रयोजनों के लिए भूमि या जल के अंतर्गत भवन, बाजार, क्षेत्र, फसलें, भूमि की अन्य उपज और ऐसी सम्पत्ति के भाटक या लाभ भी हैं। आदेश की एक प्रति की तामील इस संहिता द्वारा समनों की तामील के लिए उपबन्धित रीति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर की जाएगी, जिन्हें मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे, और कम से कम एक प्रति विवाद की विषयवस्तु पर या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाकर प्रकाशित की जाएगी।




      जब स्थानीय जांच आवश्यक हो जब कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है और उसे ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हो और घोषित कर सकता है कि जांच का सब आवश्यक व्यय या उसका कोई भाग, किसके द्वारा किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। जब किसी व्यक्ति द्वारा या किसी पक्षकार द्वारा कोई खर्चे किए गए हैं, तब विनिश्चय करने वाला मजिस्ट्रेट यह निदेश दे सकता है कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे, पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे या कार्यवाही के किसी अन्य पक्षकार द्वारा और पूरे के पूरे दिए जाएंगे अथवा भाग या अनुपात में और ऐसे खर्चों के अंतर्गत साक्षियों के और प्लीडरों की फीस के बारे में वे व्यय भी हो सकते हैं, जिन्हें न्यायालय उचित समझे।

प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी अपराध के लिए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप कर सकेगा और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे निवारित करेगा। पुलिस अधिकारी, जिसे किसी अपराध को करने की परिकल्पना की इत्तिला प्राप्त होती है, ऐसी इत्तिला की सूचना उस पुलिस अधिकारी को, जिसके वह अधीनस्थ है, और किसी ऐसे अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य किसी ऐसे अपराध के लिए जाने का निवारण या संज्ञान करना है। कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिसट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरतार कर सकता है।

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